भारत में चुनावों पर राजनीतिक दलों को की जा रही फंडिंग पर जमाअत इस्लामी हिन्द ने क्यों जतायी चिंता?

भारत में चुनावों पर राजनीतिक दलों को की जा रही फंडिंग पर जमाअत इस्लामी हिन्द ने क्यों जतायी चिंता?

रिपोर्ट और फोटोग्राफ : मोईन अहमद खान:

चुनावी फंडिंग: जिस तरह से भारत में चुनावों को हमारे राजनीतिक दलों द्वारा फंडिंग की जाती है और लड़ा जाता है उस पर चिंता व्यक्त करता है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार 2019 में लोकसभा चुनाव में 55,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। अर्थात 8 अरब अमेरिकी डॉलर जो दुनिया का अब तक का सबसे महंगा चुनाव था। अनुमान के मुताबिक सत्ताधारी दल का हिस्सा उपरोक्त राशि का आधा रहा है। अध्ययन का अनुमान है कि एक तिहाई राशि प्रचार और लोक-प्रसिद्धि पर खर्च की गई थी। उस राशि का लगभग एक चौथाई या 15,000 करोड़ रुपये मतदाताओं के बीच उनके वोटों को प्रभावित करने और खरीदने के लिए वितरित किए गए थे। हमारे राजनेताओं द्वारा अपना खजाना भरने के लिए एक और सरल तरीका इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से फंडिंग का तरीका है एक आरटीआई के जवाब मुताबिक सरकार ने 2022 में 1 करोड़ रुपये के 10,000 इलेक्टोरल बॉन्ड छापे एसबीआई से उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने चुनावी बांड के जरिए 545 करोड़ रुपये हासिल किए। चुनावी बांड योजना की शुरुआत के बाद से, राजनीतिक दल द्वारा एकत्र की गई कुल राशि 10,791 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यह राशि 2018 से 22 चरणों में विभिन्न अनाम दाताओं से एकत्र की गई है। चुनावी बांड गुमनाम होते हैं; हालांकि, चूंकि वे सरकारी स्वामित्व वाले बैंक (एसबीआई) द्वारा बेचे जाते हैं, इसलिए सरकार के लिए यह जानना आसान होता है कि विपक्ष को कौन फंडिंग कर रहा है। वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन करके सरकार ने राजनीतिक दलों को चुनावी बांड के माध्यम से प्राप्त चंदे का खुलासा करने से छूट दी है। यह सुनिश्चित करता है कि मतदाता यह नहीं जान पाएंगे कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस पार्टी को और किस हद तक फंड दिया है। चुनावी राजनीति में पैसे का यह असमानुपातिक हिस्सा और वह भी अपारदर्शी तरीके से हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। चुनाव आयोग चुनाव चलाने के बढ़ते खर्ची को नियमित करने में कोई भूमिका नहीं निभा रहा है। न्यायपालिका ने अभी तक चुनावी बांड के बारे में कोई फैसला नहीं सुनाया है और किसी भी तरह के स्वतः संज्ञान लेने से परहेज किया है। जमाअत इस्लामी हिन्द की मांग है कि राजनीतिक दलों को एक साथ आना चाहिए और पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाकर चुनावों में धन बल के बढ़ते दबदबे को रोकने के लिए कानून लाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जल्द ही निष्पक्षता और पारदर्शिता के पक्ष में अपना फैसला सुनाएगा ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो और राजनीति में एक समान अवसर आए।

दलित मुस्लिम, ईसाई और अनुच्छेद 341 : जमाअत इस्लामी हिन्द चाहती है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 341 में उपयुक्त संशोधन किया जाए जिससे दलित हिंदुओं, बौद्धों और सिखों के अलावा ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों को आरक्षण का लाभ मिले। संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत, राष्ट्रपति "जातियों, नस्लों या जनजातियों या जातियों, नस्लों या जनजातियों में से कुछ हिस्सों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं जिन्हें अनुसूचित जाति माना जाएगा" । पहले यह लाभ केवल दलित हिंदुओं (1950) तक ही सीमित था, लेकिन बाद में 1956 में सिखों को और फिर 1990 में दलित बौद्धों को भी सूची में जोड़ा गया। हमें उम्मीद है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के पूर्व अध्यक्ष के जी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाला आयोग इस मुद्दे को देखने के लिए अनुच्छेद 341 में विसंगति को दूर करने और वे दलित जो ईसाई और मुसलमान बन गए के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने का सुझाव देगा। यह बात उल्लेखनीय है कि है कि मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए यूपीए सरकार ने दो पैनल अक्टूबर 2004 में रंगनाथ मिश्रा आयोग और मार्च 2005 में सच्चर समिति स्थापित किए थे। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि धर्मातरण के बाद दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ । रंगनाथ मिश्रा आयोग, जिसने मई 2007 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ने सिफारिश की कि अनुसूचित जाति का दर्जा "धर्म से पूरी तरह से अलग किया जाना चाहिए और अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजातियों की तरह पूरी तरह से धर्म तटस्थ बनाया जाना चाहिए।" सतीश देशपांडे और समाजशास्त्रियों की एक टीम के नेतृत्व में जनवरी 2008 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन ने "मुस्लिम और ईसाई समुदायों में दलित - वर्तमान सामाजिक वैज्ञानिक ज्ञान पर एक स्थिति रिपोर्ट" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सुझाव दिया गया था कि एक दलित ईसाइयों और दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का मज़बूत मामला है। हम आशा करते हैं कि हमारे दलित भाई-बहन केवल ईसाई और मुसलमान होने के कारण आरक्षण के लाभों से वंचित नहीं रहेंगे। 

हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी : जमाअत इस्लामी हिन्द नफरती भाषण पर शीर्ष अदालत की टिप्पणी का स्वागत करती है। जमाअत सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के. एम. जोसेफ और हृषिकेश रॉय की बेंच के इस इस सुझाव से सहमत है जिसमें उन्होंने पुलिस से कहा कि अभद्र भाषा के खिलाफ कार्रवाई के लिए शिकायतों की प्रतीक्षा न करें। शीर्ष अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि निर्देश का पालन करने में कोई भी "झिझक" दोषी अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना के लिए कार्यवाही को आमंत्रित करेगा" हम अदालत की चिंताओं का समर्थन करते हैं, जिसने निर्देश दिया था कि (उनके) धर्म की परवाह किए बिना नफरत फैलाने वाले वक्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए और आपराधिक कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए ताकि देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को संरक्षित किया जा सके। जमाअत सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सराहना करता है जिसमें कहा गया है: "संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व की परिकल्पना करता है और देश की एकता और अखंडता प्रस्तावना में निहित मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। जब तक विभिन्न समुदायों और जातियों के सदस्य सद्भाव से रहने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक बंधुत्व नहीं हो सकता। हम महसूस करते हैं कि इस अदालत पर मौलिक अधिकारों की रक्षा करने और संवैधानिक मूल्यों, विशेष रूप से कानून के शासन और राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक चरित्र की रक्षा और संरक्षण करने का कर्तव्य है। अब सरकार और पुलिस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लागू करने और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि अभद्र भाषा के प्रति जीरो टॉलरेंस हो । अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कानून के प्रावधानों के अनुसार मुकदमा चलाया जाना चाहिए। नागरिक समाज को भी नफरत की निगरानी और विरोध करने और हमारी एकता और राज्ञान पर सांप्रदायिकता और हिंसा के मुरे प्रभा के बारे में आगरुकता पैदा करने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा (NCF) : जमाअत इस्लामी हिन्द के मकेजी तालीगी बोर्ड ने एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जारी फाउंडेशन स्टेज के लिए NCE पर चर्चा और समीक्षा करने के लिए विशेष शो के साथ एक ऑनलाइन परामर्श बैठक का आयोजन किया। जमाअत ने लंबे समय से प्रतीक्षित चार एनसीएफ में से पहले दस्तावेज के प्रकाशन का स्वागत करती है। हालांकि ऐसा लगता है कि स्कूलों के फाउंडेशनल स्टेज (2022 ) के लिए एनसीएफ को महत्त्वपूर्ण समीक्षा और परामर्श प्रक्रिया की गहनता की आवश्यकता है। जमाअत को उम्मीद है कि वर्तमान दस्तावेज़ और साथ ही राशी भविष्य के एनसीएफ को अधिक समावेशी, सामाजिक रूप से ज्यायसंगत और साझा सहमति वाले संवैधानिक मूल्यों को पर्याप्त रूप से प्रतिबिबित किया जाएगा जो वास्तव में सभी समुदायों और सभी पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को शामिल करते हैं। दूसरी बड़ी चिंता एनसीएफ के गठन से पहले की परामर्शी प्रक्रिया की गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर है। एनसीएफ 2022 भारतीय ज्ञान और भारतीय मूल्यों की व्यापक रूप से भी बात करता है, जिसमें भारतीय इतिहास में दूरदर्शी शिक्षकों के उदाहरण भी शामिल हैं। हालांकि इसकी सराहना की जाती है, यह उत्साहजनक होगा यदि भविष्य के दस्तावेज भारतीय परंपराओं और शैक्षिक रीति-रिवाजों की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देते हैं और शामिल करते हैं, जो वास्तव में प्रतिनिधि है, एक चिंता जो एनईपी 2020 दस्तावेज़ के साथ भी व्यक्त की गई थी। प्राप्त इनपुट के आधार पर रूप देने के बाद, और आगे के परामर्श देने के लिए, जमाअत ने शिक्षा मंत्रालय से संपर्क करने के साथ-साथ एनसीएफ के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के साथ-साथ निकट भविष्य में इन सिफारिशों को सार्वजनिक रूप से एकजुट होकर प्रस्तुत करने की योजना बनाई है।

द्वारा जारी

सैयद तनवीर अहमद, 

सचिव, मीडिया विभाग, मुख्यालय, 

जमाअत इस्लामी हिन्द 

मोबाइल : 9916827795 / 9844158731