सचिव द्वारा पीड़िता को प्रदान किया गया 08 लाख रुपया का मुआवजे से सम्बन्धित चेक

सचिव द्वारा पीड़िता को प्रदान किया गया 08 लाख रुपया का मुआवजे से सम्बन्धित चेक

अजय कुमार पाण्डेय :

औरंगाबाद: ( बिहार ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार सचिव, प्रणव शंकर द्वारा मोटर दुर्घटना वाद संख्या 17 /2021 में मृतक राम सकल यादव उर्फ पिन्टु यादव की पत्नी सरीता देवी को 08 लाख रुपया का चेक प्रदान किया गया. उक्त वाद का मृतक राम सकल यादव उर्फ पिन्टु यादव, कन्हाई बिगहा निवासी थे, और दिनांक 24 जुलाई 2018 की सुबह में ईट खरीदने के लिए औरंगाबाद वाईपास की ओर गया था. उसी काम को करने के बाद अपने घर कन्हाई विगहा अपनी स्पलेण्डर मोटर साईकिल जिसका पंजीयन संख्या बी0आर026एच0 2306 से घर आ रहा था. तभी एन0एच0 02 पर दक्षिण लेन पर डा0 आसीत रंजन क्लििनिक के पास पहुॅचा, तो राजस्थान राज्य की ट्रक संख्या आर0जे020जी0बी0 5062 जो काफी तेजी एवं लापरवाही से चला रहा था. पिन्टु के मोटरसाईकिल में धक्का मार दिया, जिससे पिन्टु यादव काफी जख्मी होकर गिर गया, और उसी समय उसकी मृत्यु हो गयी. 

चेक प्रदान करते हुए सचिव द्वारा पीड़िता को बताया गया कि चेक से सम्बन्धित राशि को परिवार के कल्याण में लगाएं, तथा भविष्य के लिए अधिक से अधिक पैसे को बैक में जमा कराएं, जिससे कि बच्चे के लालन पालन और शिक्षा पर खर्च करने मे तथा भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े. हाल में ही सम्पन्न राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उक्त वाद को समझौते के आधार पर निस्तारण कराया गया था, जिसका लाभ मृतक के पत्नी को चेक प्राप्त होते ही तत्काल आर्थिक लाभ पहुॅचानें की कार्रवाई की गयी. 

प्राधिकार सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रणव शंकर ने बताया कि आगामी 13 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का पुनः आयोजन होना है, और सम्बन्धित पक्ष से अपील किया है कि वे ज्यादा से ज्यादा अपने वादों का निस्तारण करवाएं, और त्वरित लाभ प्राप्त करें. अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन हेतु किसी भी कार्य दिवस को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है. 

राष्ट्रीय लोक अदालत वादों का निस्तारण सुलह के आधार पर कराने का एक सशक्त माध्यम है, जिसमें सम्बन्धित को त्वरित न्याय प्राप्त होता है, और इसके लिए प्राधिकार जोर शोर से तैयारी कर रहा है.