नबीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जी0एम0 को धमकी देने वाला महुआव पंचायत का पूर्व पैक्स अध्यक्ष हुआ गिरफ्तार

नबीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जी0एम0 को धमकी देने वाला महुआव पंचायत का पूर्व पैक्स अध्यक्ष हुआ गिरफ्तार

अजय कुमार पाण्डेय :

औरंगाबाद: ( बिहार ) नबीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जी0एम0, मनोज अग्रवाल को धमकी देने वाला शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया दिया है. ध्यातव्य हो कि इस धमकी मामले में नरारीकला खुर्द थाना में महाप्रबंधक ने एक प्राथमिकी भी दर्ज कराया है, जिसका नरारीकला खुर्द थाना में थानाप्रभारी, वीरेंद्र कुमार सिंह के मुताबिक कांड संख्या - 84 / 2022 दर्ज किया गया है. इस संबंध में समाचार प्रेषण पूर्व जब नरारीकला खुर्द थाना प्रभारी से संवाददाता ने मोबाइल पर संपर्क स्थापित कर सवाल पूछा, तो पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि माधे गांव निवासी गिरफ्तार आरोपी मंटू सिंह ने जी0एम0 को फोन करके धमकी देते हुए कहा था कि मेरा जिस आदमी को कंपनी के काम से हटाया है. उस आदमी को काम पर रख लो. वर्ना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो. हम भी रंगदार आदमी है. तुमको जान से मार देंगे. जिसका ऑडियो टेप कोर्ट को भी दिया गया है? ध्यातव्य हो कि धमकी देने वाला गिरफ्तार आरोपी नवीनगर प्रखंड अंतर्गत ओ0पी0 बडेम थाना क्षेत्र के अंदर पड़ने वाली महुआव पंचायत के माथे गांव निवासी है. जो पूर्व में महुआव पंचायत का पैक्स - अध्यक्ष भी रहा था, और महुआव पंचायत से ही मुखिया का भी चुनाव लड़ चुका है. 

ज्ञात हो कि गिरफ्तार महुआव पंचायत का पूर्व पैक्स - अध्यक्ष मंटू सिंह पर धान घोटाला मामले में भी विभागीय प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. इसके अलावे जब महुआव पंचायत का पूर्व पैक्स - अध्यक्ष, मंटू सिंह खैरा थाना में भी शराब लाइनर के मामले में गिरफ्तार हुआ था, तो थाने में कार्यरत मुंशी, रजनीश कुमार से तालमेल बैठाकर थाना से ही फरार हो गया था. उस वक्त सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, औरंगाबाद में अनूप कुमार कार्यरत थे. ज्ञात हो कि उसी वक्त लाइनर के रूप में जब आरोपी मंटू सिंह कार्य कर रहा था, तो खैरा थाना में कार्यरत मुंशी रजनीश कुमार एवं गिरफ्तार अवैध शराब लाइनर आरोपी के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत का ऑडियो भी काफी तेजी से वायरल हुआ था. तब वरीय पुलिस पदाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच किया था, तो मामला सत्य पाया गया था. इसके बाद खैरा थाना में अवैध शराब लाइनर आरोपी के साथ - साथ कार्यरत मुंशी, रजनीश कुमार के विरुद्ध भी कांड संख्या - 32 / 2019 दर्ज कराकर मुंशी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. 

साथ ही उस वक्त गिरफ्तार दोनो अवैध शराब लाइनर का धंधा करने वाला आरोपियों के विरुद्ध भी खैरा थाना में कांड संख्या - 31 / 2019 दर्ज किया गया था. उस वक्त खैरा थाना में गिरफ्तार अभियुक्त को थाना से भागने के जुर्म में ही खैरा थानाप्रभारी, अमरेंद्र कुमार को भी लाइन हाजिर कर दिया गया था, और थाना की बदनामी होने के कारण खैरा थाना में कार्यरत सभी पुलिस कर्मियों को भी वरीय पदाधिकारी ने बाद में थाना से हटा दिया था. इसके अलावे घटना के बाद जब पुलिस को जानकारी मिली थी कि फरार शराब लाइनर वर्तमान कैमूर जिला अंतर्गत पड़ने वाली सोनहन थाना क्षेत्र के नाकी पट्टी गांव में अपने रिश्तेदार के यहां है, तो पुलिस की टीम आरोपियों को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से सोनहन थाना क्षेत्र अंतर्गत नाकी पट्टी गांव में भी गया था. 

मगर उस वक्त भी गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर नाकी पट्टी गांव में हमला करा दिया गया था, जिसके वजह से उस वक्त शराब लाइनर को गिरफ्तार करने गई पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी थी. इतना ही नहीं औरंगाबाद न्यायालय में एक बार माननीय न्यायाधीश, रतन कुमार की अदालत में वर्तमान गिरफ्तार आरोपी मंटू सिंह ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से फर्जी केस में ही अपने नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कराकर हाजिरी लगवा दिया था, तो माननीय न्यायाधीश, रतन कुमार ने मामले को सत्य पाए जाने के बाद अधिवक्ता को जमकर फटकार लगाते हुए ईमानदार व्यक्ति को दोषमुक्त भी कर दिया गया था. जो गिरफ्तार आरोपी मंटू सिंह द्वारा औरंगाबाद न्यायालय में ही फर्जी कंप्लेंट केस दर्ज कराया गया था. 

गिरफ्तार आरोपी द्वारा ऐसा इसलिए किया गया था कि विपक्षी पर हम जब फर्जी मुकदमा दर्ज करा देंगे, तो मेरा चाचा बबन सिंह तथा डकैती के नामजद अन्य तीनों अभियुक्तों में शामिल हरेंद्र कुमार सिंह, राजेश्वरी सिंह, विजेंद्र कुमार सिंह से डकैती कांड के शिकायतकर्ता हम लोगों से समझौता कर लेंगे, और इसके बाद सभी लोग महुआव गांव में हुई डकैती मामले में न्यायालय से नवीनगर थाना कांड संख्या - 120 / 1989 में बरी भी हो जाएंगे. लेकिन डकैती कांड का लिखित शिकायतकर्ता, परिजनों ने आरोपी द्वारा इस प्रकार का घटिया खेल खेलने के बावजूद भी समझौता नहीं किया था. नतीजतन अंत में औरंगाबाद के माननीय न्यायालय ने डकैती कांड मामले में चारों अभियुक्तों को सन् 2009 में सजा भी सुना दी थी. जो डकैती कांड के नामजद चारों अभियुक्त, माधे गांव के ही रहने वाले थे. 

ज्ञात हो कि माननीय न्यायालय औरंगाबाद से डकैती कांड में फैसला सुनाए जाने के बाद संवाददाता ने भी उस वक्त राष्ट्रीय सप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र रांची से प्रकाशित होने वाली 07 डेज नामक अखबार में प्रमुखता से शीर्षक देते हुए खबर को प्रकाशित किया था कि आखिर पाप का अंत तो होना ही था. ज्ञात हो कि वर्तमान गिरफ्तार व्यक्ति का नाम मंटू सिंह है, और पूर्व से भी आपराधिक इतिहास ही रहा है.