पैक्स अध्यक्ष को दो साल की हुई सजा एवं 01 करोड़ 50 लाख पचास हजार लौटाने भी होंगे

पैक्स अध्यक्ष को दो साल की हुई सजा एवं 01 करोड़ 50 लाख पचास हजार लौटाने भी होंगे
PAX-COURT

अजय कुमार पाण्डेय:

औरंगाबाद: (बिहार) व्यवहार - न्यायालय, औरंगाबाद में ए0सी0जे0एम0 कोर्ट सप्तम, माधवी सिंह ने चेक वाउंस के एक बड़े मामले में निर्णय पर सज़ा सुनाई है. इस संबंध में अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया कि चेक वाउंस वाद संख्या - 198/ 21, 01 करोड़ 26 लाख 75 हजार 600 सौ रुपया का चेक वाउंस केस अरूण कुमार, कंचनपुर रिसियप, फर्म वेंकटेश्वर ट्रेंड्स सुन्दर गंज ने सुनील कुमार यादव ओम साई मार्डन राइस मिल परसी फेसर पर किया था. जिसमें कहा था कि 23 अगस्त 2018 से 30 अगस्त 2018 तक 01 करोड़ 26 लाख 75 हजार 600 सौ रुपये का चावल दिया.

पंजाब नेशनल बैंक के अपर्याप्त राशि का चेक वाउंस होने पर वकालतन नोटिस के बाद वाद प्रस्तुत किया, तो कोर्ट ने सुनील कुमार से अभियोगी, अरूण कुमार को अन्तरिम क्षतिपूर्ति राशि मुकदमा के दौरान 25 लाख 50 हजार दिलाए थे. अभियोगी की ओर से अधिवक्ता, अशोक कुमार गुप्ता तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता, लक्ष्मण यादव ने भाग लिया था.