किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी ने नगर थाना प्रभारी एवं आई0ओ0 के वेतन रोकने का दिया आदेश

किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी ने नगर थाना प्रभारी एवं आई0ओ0 के वेतन रोकने का दिया आदेश

अजय कुमार पाण्डेय औरंगाबाद: ( बिहार ) किशोर न्याय परिषद, औरंगाबाद के प्रधान दंडाधिकारी, मनीष कुमार पाण्डेय ने मंगलवार दिनांक - 22 नवंबर 2022 को नगर थाना प्रभारी एवं दो वाद के आई0ओ0 को वेतन रोकने का आदेश दिया है! इस संबंध में अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए कहा बताया है कि नगर थाना कांड संख्या - 32 / 2021 और 389/ 2020 में कांड दैनिकी और आरोप - पत्र अभी तक परिषद में प्रस्तुत नहीं किया गया है! जो किशोर न्याय अधिनियम का अवहेलना है! इसी कारण से वाद की सुनवाई लंबित चली आ रही है, जिसके कारण आज परिषद के प्रधान दंडाधिकारी ने दोनों वादों के अनुसंधानकर्ता और थाना प्रभारी का वेतन रोकने का आदेश निर्गत किया है, जिसकी एक - एक कॉपी आई0 ओ0, थाना प्रभारी, आरक्षी अधीक्षक, औरंगाबाद और कोषागार पदाधिकारी औरंगाबाद को भेजा जा रहा है!  

आज कुटुंबा थाना कांड संख्या - 101 / 2013 में भी सुनवाई करते हुए प्रधान दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने चिकित्सा पदाधिकारी सदर - अस्पताल औरंगाबाद को गवाही देने का आदेश दिया है! सभी वादों के सुनवाई की अगली तिथि 17 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है!