जानलेवा हमला मामला में 13 अभियुक्त हुए दोषी करार

13 accused convicted in murder case

जानलेवा हमला मामला में 13 अभियुक्त हुए दोषी करार
13 accused convicted in murder case

अजय कुमार पाण्डेय:

औरंगाबाद: (बिहार) व्यवहार - न्यायालय, औरंगाबाद के ए0डी0जे0 - 03 अमित कुमार सिंह ने दाउदनगर थाना कांड  संख्या - 253 / 21 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए 13 अभियुक्तों को जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी करार दिया है. इस संबंध में ए0पी0पी0 इरशाद आलम ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई की तिथि 05 अप्रैल 2023 को निर्धारित किया गया है.

वही अधिवक्ता, सतीश कुमार स्नेही ने जानकारी देते हुए बताया है कि दाउदनगर अनुमंडल अंतर्गत चौरम गांव निवासी प्राथमिकी सूचक मोतीलाल सिंह  ने 11 मई 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमें कहा था कि जमीनी विवाद में मदन सिंह के खलिहान में भुसा ढो रहे राजु कुमार को धारदार हथियार से मार कर घायल कर दिया था. जिसमें 15 नामजद अभियुक्त बने थे. उसमें एक नाबालिग था. एक फरार है, तो 13 अभियुक्तों में शामिल पप्पू कुमार, युगल कुमार, अरविंद सिंह, अरूण सिंह, सुभाष सिंह, बिरेन्द्र सिंह, सुधीर सिंह, रणधीर सिंह, गुड्डू कुमार,  दीपक कुमार, बच्चु कुमार सुधीर कुमार, सुनील सिंह, चौरम निवासी को दोषी ठहराया गया, और जेल भी भेज दिया गया है.  सज़ा 05 अप्रैल 2023 को सुनाई जाएगी.