ईट भट्ठा मालिक को पीड़ित ने दिया पैसा न ईंट मिला ना पैसा?

The victim gave money to the brick kiln owner got neither brick nor money?

ईट भट्ठा मालिक को पीड़ित ने दिया पैसा न ईंट मिला ना पैसा?
victim gave money to the brick kiln owner

न्याय की आस में अभी तक भटक रहा है पीड़ित, क्या मिलेगा पीड़ित को उचित न्याय?

अजय कुमार पाण्डेय:

औरंगाबाद: ( बिहार ) यह हाल है औरंगाबाद जिला अंतर्गत पड़ने वाली कासमा थाना क्षेत्र के चिरैला गांव निवासी एवं लोक जनशक्ति पार्टी ( रामविलास ) के औरंगाबाद संगठन मंत्री, रणधीर कुमार सिंह के साथ. पीड़ित रणधीर कुमार सिंह से जब संवाददाता की मुलाकात हुई. तब पीड़ित रणधीर कुमार सिंह ने संवाददाता से अपनी दुखड़ा सुनाते हुए कहा कि हम ( के0पी0एस0 ईंट उद्योग, मंगरावां ) ईट भट्ठा मालिक, नरेंद्र सिंह उर्फ साधु को 4,500 रुपये प्रति हजार ईंट के हिसाब से कुल - 30,000 ईंट खरीदने के लिए अग्रिम ( एडवांस ) के तौर पर सन् 2021 में ही 50,000 ( पचास हजार ) रुपया नगद तथा 50,000 रुपया का चेक दिया था. जो चेक पंजाब नेशनल बैंक  मथुरापुर का था. पंजाब नेशनल बैंक मथुरापुर का चेक नंबर -  875770 तथा दिनांक - 30 दिसंबर 2021 था. ईट देने का समय फरवरी के पहला सप्ताह में ही था. लेकिन अभी तक मुझे ईट भट्ठा मालिक नरेंद्र सिंह उर्फ साधु  ने ना तो ईट दिया? और ना ही मुझे पैसा लौटाया? जब मैं ईट लेने के लिए ईट भट्टा पर गया था.

तब ईट भट्ठा मालिक ने ईंट देने से मना कर दिया, और पैसा मांगने पर मुझे जान से मारने का धमकी भी देने लगा? तब मैं लाचार होकर गुरारू थाना में एक लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराया. जिसका कांड संख्या - 51/ 2022  दिनांक - 07 अप्रैल 2022 है, और भारतीय दंड विधान की धारा - 406 /420/ 506 / 120 ( बी0 ) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. इसके बाद पीड़ित रणधीर कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय गया न्यायालय से ईट भट्ठा मालिक, नरेंद्र सिंह उर्फ साधु  जी का बेल भी रिजेक्ट हो गया है. वर्तमान यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित है.

इसके बावजूद भी गुरारू थाना प्रभारी, ईट भट्टा मालिक को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं? क्योंकि गुरारू थाना प्रभारी आरोपी से तालमेल कर लिए हैं? लेकिन वहीं दूसरी ओर जब संवाददाता ने समाचार प्रेषण पूर्व बुधवार दिनांक - 22 फरवरी 2023 को गुरारू थाना प्रभारी के सरकारी मोबाइल नंबर पर संपर्क स्थापित कर आरोपी की गिरफ्तारी से संबंधित मुद्दे पर बात की. तब गुरारू थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में पटना हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे आर्डर जारी कर दिया गया है. इसलिए नरेंद्र सिंह उर्फ साधु को गिरफ्तार नहीं किया गया है. वही पीड़ित रणधीर कुमार सिंह का संवाददाता से कहना है कि हम आपसे आग्रह करते है कि मेरे साथ जो इस प्रकार की घटना घटी है.

इस मामले को आप गंभीरता से लेते हुए वरीय अधिकारियों तक बात को अवश्य पहुंचाएं, ताकि मुझे उचित न्याय मिल सके, और अंत में पीड़ित रणधीर कुमार सिंह ने संवाददाता को जानकारी देते हुए बताया कि के0पी0एस0 ईट उद्योग, मंगरावां में पांच पार्टनर है. जिनका नाम अरुण सिंह, नरेंद्र कुमार उर्फ साधु जी, महेंद्र चौरसिया, बबलू कुमार तथा गुड्डू कुमार है. हम ईंट लेने के लिए भट्ठा पर पैसा नरेंद्र कुमार उर्फ साधु जी को दिए थे.