खरगोन में मकान क्यों तोड़े.. ! अंधा प्रशासन कौन करेगा नुकसान की भरपाई.

खरगोन में मकान क्यों तोड़े.. ! अंधा प्रशासन कौन करेगा नुकसान की भरपाई.

खरगोन में मकान क्यों तोड़े.. ! अंधा प्रशासन कौन करेगा नुकसान की भरपाई.

एनसीएचआरओ लड़ रही है मुकदमा, कोर्ट ने दिया नोटिस

रिपोर्ट: मोइन अहमद खान:

इंदौर, मध्य प्रदेश, 16 जून 2022: खरगोन दंगों के बाद मुसलमानों के मकान तोड़ने के मामले में अदालत ने सरकार को तलब किया है। दंगा पीडितों की तरफ से लगी याचिका के बाद अदालत ने सरकार को नोटिस जारी किया है।

प्रशासन की इस गैरकानूनी कार्रवाई को लेकर एनसीएचआरओ नामक सामाजिक संगठन ने रिट याचिका लगाई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार और जिला प्रशासन से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है, एनसीएचआरओ यानि नेशनल कंफडरेशन ऑफ हृयूमन राईट्स ऑर्गनाईजेशन ने पीडित जाहिद अली के लेकर याचिका दायर की थी, जाहिद अली की दुकान इस तोड फोड में बर्बाद हो गई हैं। 

एनसीएचआरओ के वकिल मुर्तजा बोहरा ने कोर्ट में ये दलील दी कि प्रशासन कि कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दी गई अजीविका और आश्रय के अधिकार को छीनती है। अदालत में ये भी कहा गया कि प्रशासन ने खुन्नस में एक तरफा कार्रवाई की है, जिसके तहत अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। कोर्ट में ये भी कहा गया कि प्रशासन की ये कार्रवाई प्राकृतिक न्याय और मानव अधिकारों के खिलाफ हैं। 

एनसीएचआरओ के प्रदेश महासचिव वासिद खान का कहना है कि हमें उम्मीद हैं, अदालत दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करेगी और पीडितों को समुचित मुआवजा दिलवाएगी।